18 मई कांगड़ा: कांगड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय भोगरवां में एनएसएस के सहयोग से नाडा यंग इंडिया नेटवर्क ने तंबाकू जागरूकता रैली निकाली। रैली के मध्यम से तंबाकू से हो रहे दुष्प्रभाव को मुख्य रूप से सामने रखा गया। विदित हो कि हर साल 13 लाख लोग तंबाकू के प्रयोग से अपनी जान गवा देते हैं। स्कूल प्रधानाचार्य कमल किशोर ने कहा की वर्त्तमान में स्कूल के आसपास 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचना या खरीदना कानून के दायरे में आता है। कोटपा अधिनियम के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए हमारे स्कूल परिसर में समय समय पर अनुपालन के लिए जरूरी कदम उठाते जाते हैं। श्री रिंकू ठाकुर एनएसएस यूनिट कॉमर्स लेक्चरर ने एनटीसीपी के बारे में बताया कि किया की भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य (i) तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) उत्पादन को कम करना था। तम्बाकू उत्पादों की आपूर्ति,कोटपा अधिनियम के तहत तम्बाकू नियमो में मुख्य रूप से १०० गज दायरे में तंब...
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